Written by– Sakshi Srivastava
दिल्ली के कई इलाकों में 5 अक्टूबर तक BNS की धारा 163 लागू की गई है। पुलिस को गड़बड़ी फैलाने के संबंध में इनपुट मिले थे, जिसके चलते यह कदम उठाया गया। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने कई क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय लोगों से भी सहयोग की अपील की गई है।
दिल्ली पुलिस को वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, ईदगाह मामले और दो राज्यों में चुनाव के दौरान गड़बड़ी फैलाने के इनपुट मिले हैं। इन सूचनाओं के आधार पर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 5 अक्टूबर तक BNS की धारा 163 लागू करने का फैसला लिया गया है। पुलिस ने स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने का निर्णय लिया है और संभावित घटनाओं से निपटने के लिए तैयारियां कर ली हैं। स्थानीय समुदाय से भी शांति बनाए रखने की अपील की गई है।
बीएनएस की धारा 163 के तहत, पांच या उससे अधिक लोग एक साथ किसी स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं। इसका उद्देश्य सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब संभावित गड़बड़ी के इनपुट मिले हैं। पुलिस इस नियम के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए तैयार है और स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है।
राजधानी दिल्ली में कई इलाकों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 लागू की गई है, जो अगले 6 दिनों तक प्रभावी रहेगी। नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू की गई है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक शांति को बनाए रखना है, खासकर चुनावी माहौल और अन्य संभावित गड़बड़ियों के मद्देनजर। पुलिस ने इन इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और आवश्यक सुरक्षा उपाय किए हैं।