सरल डेस्क | पटना
पटना में चर्चित कोचिंग संचालक और शिक्षाविद फ़ैसल ख़ान उर्फ़ ‘ख़ान सर’ को अदालत से अंतरिम राहत मिली है। उनके वकील के अनुसार, पटना ज़िला अदालत ने उनकी गिरफ़्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
ख़ान सर की ओर से पेश अधिवक्ता अरविंद कुमार ने बताया कि अदालत में अंतरिम ज़मानत (Interim Bail) के लिए याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। इसका अर्थ यह है कि जब तक मामले में अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक पुलिस उन्हें गिरफ़्तार नहीं कर सकती।
वकील ने कहा कि अदालत के आदेश के अनुसार ख़ान सर स्वतंत्र रूप से आवागमन कर सकते हैं। हालांकि यदि जांच एजेंसियां पूछताछ करना चाहें तो उन्हें सहयोग करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ख़ान सर जांच प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेंगे।
यह मामला पटना स्थित ख़ान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुई फ़ायरिंग की घटना से जुड़ा है। इसी मामले में कदमकुआं थाने में एफ़आईआर दर्ज की गई थी।
इससे पहले पुलिस कार्रवाई करते हुए कोचिंग संस्थान से जुड़े दो बॉडीगार्ड — प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह — को गिरफ़्तार कर चुकी है। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। पुलिस मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है।
फ़िलहाल अदालत से मिली अंतरिम राहत के बाद अब सभी की नज़र अगली सुनवाई और जांच की दिशा पर टिकी हुई है। मामले में आगे आने वाले कानूनी और जांच संबंधी घटनाक्रम महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।