Written by-Sakshi Srivastava
दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद किया जाए ताकि बच्चों को प्रदूषण से बचाया जा सके। कोर्ट ने यह आदेश प्रदूषण के स्तर को गंभीर बताते हुए दिया है, क्योंकि हवा में खतरनाक प्रदूषक तत्वों की मात्रा बहुत बढ़ गई है।
दिल्ली सरकार की कार्रवाई
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए, 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद कर दिया है। इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है, ट्रकों की आवाजाही को नियंत्रित किया है और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करने की योजना बनाई है।सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण पर गंभीर चिंता जताते हुए दिल्ली सरकार से पूछा कि उसने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को देखते हुए 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर के सभी राज्यों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया है। यह सुनवाई प्रदूषण के बढ़ते स्तर और उससे होने वाले स्वास्थ्य संकट को लेकर की गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदूषण की स्थिति पर तत्काल ध्यान दिया जाए और इसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने प्रदूषण स्तर में खतरनाक बढ़ोत्तरी को देखते हुए GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के विभिन्न चरणों को लागू करने के बजाय मौसम में सुधार का इंतजार किया। कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए आयोग से कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाने में तत्परता दिखानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने खासतौर पर GRAP-4 के तहत लागू प्रतिबंधों को हटाने पर सख्त निर्देश देते हुए कहा कि बिना उचित समीक्षा और स्थिति का मूल्यांकन किए इन प्रतिबंधों को हटाया नहीं जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक उपायों को तुरंत लागू किया जाना चाहिए ताकि स्थिति पर काबू पाया जा सके और नागरिकों के स्वास्थ्य को बचाया जा सके।
सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि वे प्रदूषण नियंत्रण के लिए हवा में ताजगी लाने वाले उपायों पर काम कर रही हैं, जैसे कि हवा को शुद्ध करने के लिए फैक्ट्री और निर्माण स्थलों से प्रदूषण को कम करना।
दिल्ली-NCR में प्रदूषण की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, जिसमें 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने की बात कही गई है। दिल्ली सरकार ने इस आदेश का पालन करते हुए स्कूलों को बंद कर दिया और प्रदूषण पर काबू पाने के लिए कई कदम उठाए हैं।
