दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने शिव कुमार सक्सेना की शिकायत के बाद कार्रवाई का निर्देश दिया, जिन्होंने टाइमस्टैम्प के साथ दृश्य साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसमें केजरीवाल और अन्य आरोपियों के नाम और फ़ोटोग्राफ़ी वाले कथित अवैध बैनर दिखाए गए थे।
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, अदालत ने बड़े आकार के होर्डिंग्स लगाने के लिए पूर्व विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पूर्व पार्षद नितिका शर्मा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए कहा कि ऐसे बैनर न केवल शहर की सुंदरता को खराब करते हैं, बल्कि यातायात के लिए भी खतरा पैदा करते हैं।
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