
सरल डेस्क
कोलकाता। पश्चिम बंगाल में नदिया जिले के हांसखाली सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में सोमवार, 22 दिसंबर 2025 को राणाघाट की जिला अदालत ने 9 लोगों को दोषी करार दिया था। आज मंगलवार, 23 दिसंबर को न्यायाधीश ने इस मामले में सजा सुनाई है।
2022 में नाबालिग से हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता के बेटे ब्रज गयाली को ‘आमरण’ उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। टीएमसी नेता के बेटे समेत दो और आरोपी प्रभाकर पोद्दार और रंजीत मल्लिक को भी आमरण उम्रकैद की सजा मिली है। इस सजा के मिलने का मतलब है कि इन अपराधियों को अब बची हुई जिंदगी जेल में काटनी होगी।
सामूहिक दुष्कर्म और हत्या
हांसखाली सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में सोहेल के पिता और स्थानीय टीएमसी नेता समरेंद्र गयाली, दीप्त गयाली और एक अन्य व्यक्ति को 5 साल के कारावास की सजा मिली है। इस मामले में नाबालिग के पड़ोसी अंशुमान बागची, जिस पर पीड़िता के परिवार को डराने-धमकाने, नाबालिग के शव को श्मशान ले जाने के लिए मजबूर करने और साजिश में शामिल होने का आरोप था, उसे 3 साल की सजा सुनाई गई है।