
दिल्ली डेस्क
भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और वाहन रजिस्ट्रेशन (RC) को मालिक के मोबाइल नंबर से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, जिसमें आधार नंबर के माध्यम से ऑथेंटिकेशन भी शामिल है। इस नियम का उद्देश्य परिवहन सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाना, ई-चालान प्रक्रिया को आसान करना, और वाहन मालिकों या चालकों की पहचान को सत्यापित करना है। यह नियम दिल्ली, गुजरात, बिहार, और अन्य राज्यों में लागू हो चुका है, और धीरे-धीरे पूरे देश में लागू किया जाएगा।
अनिवार्यता और समय सीमा
बिहार में, परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को अपने डीएल और आरसी को आधार से लिंक मोबाइल नंबर के साथ अपडेट करने के लिए 30 नवंबर 2024 तक का समय दिया था, जिसे कुछ स्रोतों के अनुसार 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया है। ऐसा न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है, और डीएल या आरसी निलंबित होने की संभावना है। मोटरवाहन अधिनियम की धारा 49 के तहत, यदि वाहन मालिक अपने पते में बदलाव करता है, तो उसे 30 दिनों के भीतर नया पता अपडेट करना होगा, अन्यथा कार्रवाई हो सकती है।
ऑनलाइन अपडेट
मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट्स का उपयोग करें:वाहन रजिस्ट्रेशन (RC): parivahan.gov.in पर जाएं। “आधार के माध्यम से मोबाइल नंबर अपडेट” विकल्प चुनें। वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, रजिस्ट्रेशन तारीख, और वैधता की जानकारी भरें। इसके बाद वेरिफिकेशन कोड डालकर प्रक्रिया पूरी करें।
ड्राइविंग लाइसेंस (DL)
sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं। डीएल नंबर, जन्मतिथि, राज्य, और कैप्चा कोड डालकर मोबाइल नंबर अपडेट करें। मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) उसी नंबर पर आएगा। बिहार में जानकारी के लिए हेल्पडेस्क नंबर 0612-2547212 पर संपर्क किया जा सकता है। मोबाइल नंबर लिंक होने से ट्रैफिक उल्लंघन पर ई-चालान की सूचना एसएमएस के माध्यम से तुरंत मिलेगी। दुर्घटना या अन्य घटनाओं में वाहन मालिक या चालक की पहचान आसान होगी।
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी
ऑनलाइन सेवाओं (जैसे लाइसेंस रिन्यूअल, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट) के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है। डिजिटल प्रक्रिया से आरटीओ कार्यालयों में भ्रष्टाचार कम होगा। यदि मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा। गैर-अपडेटेड डेटा के कारण ट्रैफिक उल्लंघन की स्थिति में चालान की सूचना नहीं मिलेगी, जिससे कोर्ट से समन जारी हो सकता है। बिहार में सितंबर 2024 तक लगभग 32,000 वाहन मालिकों ने मोबाइल नंबर अपडेट कर लिया है, लेकिन लाखों अभी भी बाकी हैं।
अब डीएल और आरसी के लिए फिजिकल कार्ड की जगह ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, जिन्हें वाहन-4 सिटीजन पोर्टल या डिजिलॉकर (digilocker.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।
अब क्या करें। ?
तुरंत parivahan.gov.in या sarathi.parivahan.gov.in पर जाकर अपने डीएल और आरसी को आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर से अपडेट करें।
सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है। यदि सहायता चाहिए, तो स्थानीय आरटीओ कार्यालय या हेल्पडेस्क से संपर्क करें।
नोट:यह नियम दिल्ली और गुजरात में पहले से लागू है, और बिहार में विशेष रूप से सख्ती की जा रही है। अन्य राज्यों में भी जल्द लागू होगा।गलत या पुराने मोबाइल नंबर के कारण भविष्य में लाइसेंस रिन्यूअल या अन्य सेवाओं में परेशानी हो सकती है।