
सरल डेस्क
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टर अजय देवगन को बड़ी राहत देते हुए उनके पर्सनैलिटी अधिकारों की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कई प्लेटफॉर्म्स और डिफेंडेंट्स को बिना अनुमति देवगन की तस्वीरें, पहचान, आवाज, या पर्सनल खूबियों का इस्तेमाल करने से रोक दिया है।
यह आदेश खास तौर पर AI-जेनरेटेड कंटेंट, डीपफेक वीडियो और अश्लील सामग्री के प्रसार पर सख्त रोक लगाता है, जिनका उपयोग कर एक्टर की छवि को गलत तरीके से दिखाया जा रहा था।
मामला तब सामने आया जब अजय देवगन की टीम ने कोर्ट को बताया कि कई पार्टियां कमर्शियल मर्चेंडाइज (जैसे कैप, स्टिकर, पोस्टर) और AI-आधारित नकली तस्वीरों के ज़रिए एक्टर की लोकप्रियता का अनुचित लाभ उठा रही थीं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या ऐसे कंटेंट को लेकर YouTube और Google जैसे प्लेटफॉर्म्स पर शिकायत दर्ज कराई गई है?
इस आदेश के साथ कोर्ट ने साफ किया कि किसी भी सेलिब्रिटी की पहचान का अनुचित उपयोग, खासकर AI और डीपफेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कानूनी कार्रवाई में आएगा।