Written by – Sakshi Srivastava
दिल्ली में टैक्सी और ऑटो चालकों को बाहर से आने वाले यात्रियों के साथ बेहतर संवाद के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह पहल यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए है, ताकि वे दिल्ली की संस्कृति और परिवहन प्रणाली से अच्छी तरह वाकिफ हो सकें। इस प्रशिक्षण में स्थानीय बोलचाल की भाषा, सभ्यता और यात्रा के दौरान की जाने वाली सामान्य बातें शामिल हैं। इससे न केवल यात्रियों का अनुभव बेहतर होगा, बल्कि दिल्ली की छवि भी सुधारने में मदद मिलेगी।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक नया निर्देश जारी किया है, जिसके तहत सभी ऑटो और टैक्सी चालकों को यूनिफार्म पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई चालक यूनिफार्म नहीं पहनता है, तो उसे 10,000 रुपये का चालान भुक्तान करना पड़ेगा। इसके अलावा, चालकों को अपने ऑटो और टैक्सी को साफ-सुथरा रखने की भी आवश्यकता होगी। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना और दिल्ली के परिवहन प्रणाली की छवि को सुधारना है।
LG के शख्स आदेश इस प्रकार है।
दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश पर, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए नई पहल शुरू की है। इसके तहत, चालकों को दिल्ली की सभ्यता और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए बोलचाल के तरीकों की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ ही, यूनिफार्म पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि वाहन साफ-सुथरे रहें। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को एक सकारात्मक अनुभव देना और दिल्ली की छवि को बेहतर बनाना है।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने क्या कहा।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में पहली बार आने वाले यात्रियों के लिए टैक्सी या ऑटो ड्राइवर की बोलचाल ही उनकी पहली छाप होती है। उन्होंने कहा कि अक्सर ड्राइवरों का व्यवहार संतोषजनक नहीं होता, जिससे यात्रियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए, बेहतर संवाद कौशल और विनम्रता को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य यात्रियों को दिल्ली की संस्कृति का सकारात्मक अनुभव प्रदान करना है।
दिल्ली में पहली बार आने वाले यात्रियों के मन में नकारात्मक छाप न बनने के लिए, ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो और टैक्सी चालकों को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई है। इस पहल का टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी महत्व है। सभी चालकों को अब यूनिफार्म पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, और जो इस नियम का पालन नहीं करेगा, उसे 10,000 रुपये का चालान भुगतना होगा। इसके साथ ही, वाहनों को साफ-सुथरा रखना भी आवश्यक है। यह कदम यात्रियों को बेहतर अनुभव देने और दिल्ली की छवि को सुधारने के लिए उठाया गया है।
ऑटो टैक्सी साफ न होने पर भी भारी चालान।
जी हां, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के नए नियमों के अनुसार, यदि ऑटो या टैक्सी की गाड़ी साफ नहीं है, तो इसके लिए भी चालान किया जाएगा। यह पहल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि वाहन हमेशा स्वच्छ रहें, ताकि यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल सके और दिल्ली की छवि सकारात्मक बनी रहे।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के नए नियमों के अनुसार, यदि ऑटो या टैक्सी चालक यूनिफार्म नहीं पहनता है, तो उसे 10,000 रुपये का चालान किया जाएगा। इसी तरह, गाड़ी साफ न होने पर भी चालान काटा जाएगा। यह कदम यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने और दिल्ली की परिवहन सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उठाया गया है।
दिल्ली सरकार ने फरवरी 2023 में ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए वर्दी पहनना अनिवार्य कर दिया था। इस नियम का पालन न करने पर 10,000 रुपये का चालान काटा जाएगा। परिवहन विभाग ने आदेश दिया कि वाहन चलाते समय चालकों को यूनिफार्म पहनना आवश्यक है, और उल्लंघन करने पर जुर्माना या बार-बार उल्लंघन करने पर लाइसेंस निलंबित करने की चेतावनी दी गई है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 66 के तहत सभी टैक्सी और ऑटो रिक्शा के लिए सड़क पर चलने के लिए आवश्यक परमिट होना चाहिए।
सभी ऑटो टैक्सी चालकों के लिए यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त, अजय चौधरी के अनुसार, सभी ऑटो और टैक्सी चालकों को अब यूनिफार्म पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, ड्राइवरों को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। यह पहल यात्रियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने और दिल्ली की छवि को सुधारने के लिए है।