Written by– Sakshi Srivastava
दिल्ली के पुर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्र न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है। केजरीवाल का कहना है कि सत्र न्यायालय का आदेश उनके खिलाफ उचित नहीं था और वह इसे चुनौती देना चाहते हैं।
इस याचिका में, केजरीवाल ने यह मांग की है कि सत्र न्यायालय का निर्णय रद्द किया जाए और मामले की पुनः सुनवाई की जाए। उच्च न्यायालय अब इस याचिका पर विचार करेगा और संबंधित पक्षों से जवाब मांगने के बाद आगे की प्रक्रिया तय करेगा।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर शिकायतों के संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अदालत में चुनौती दी गई समन को खारिज कर दिया गया है। ईडी ने केजरीवाल को पहले ही नोटिस भेजा था, लेकिन जब वह उनके सामने पेश नहीं हुए, तो समन जारी किया गया था। इसके बाद, केजरीवाल ने समन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। ईडी ने याचिका का विरोध किया, और अब इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में 19 दिसंबर को होगी।
यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ पहले से कई कानूनी मुद्दे चल रहे हैं। अब यह देखना होगा कि उच्च न्यायालय इस मामले में क्या निर्णय लेता है।